पेकर तथा मूवर की सेवा मे आपके समान की
सुरक्षा का प्रश्न
आम आदमी की आवश्यकताओ से जुड़ी हुई है एक आवश्यकता-–समान को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले टृक, टेम्पो ,पेकर कंपनी या एयर कररियार की
सेवाए लेना । यह सेवा घरेलू समान के
ट्रांस्पोर्टशन से लेकर किसी बड़ी
कंसाइनमेंट को एयर कररियार के माध्यम से
विदेश भेजने तक की हो सकती है । ऐसी सेवा को भी उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम के अंतेर्गत दाम चुका कर सेवा लेना माना जाता है तथा इस प्रक्रिया मे यदि
सेवा प्रदान करने वाली अजेंसी की ओर से कोई कमी रह जाती है तो उपभोक्ता अदालत मे
उसकी शिकायत की जा सकती है।
इस सिलसिले मे स्पेस ओवेरसीस कंपनी ने थाई एयरवेज़
इंटेरनाशनल पर सेवा मे कमी का आरोप लगाया क्योकि एयरवेज़ ने भेजा गया समान ,सूती
कपड़े के थान उचित स्थान पर ओर उचित व्यक्ति तक नहीं पहुचाए। नेशनल कमीशन ने अपने 4
जुलाई 2014 के आदेश मे थाई एयरवेज को सेवा
मे कमी का दोषी माना ।
शामलाल के समान को पेकर कंपनी ने दो दिन मे मुंबई पहुचाना
था ,समान को रास्ते मे किसी गोदाम मे रखवा दिया । रात को गोदाम मे आग लग गई ओर
समान जल गया । पेकर को सारे समान की कीमत देने के साथ बिना अनुमति के अनये स्थान
पर समान रखने के लिए भी मुआवजा देने के
आदेश उपभोक्ता अदालत ने दिये।
रजत ने कंपनी से ट्रान्सफर होने पर अपना घर का सारा समान एक
पेकर कंपनी के माध्यम से बेंगलोरे भेजने के लिए 32000/- रुपये खर्च किए । साथ ही
पूरे समान का बीमा करने के लिए 2500/ रुपये बीमा राशी भी अदा की । निर्धारित स्थान
पर समान जब पाहुचा तो टी वी टूटा पाया गया ।रजत ने पेकर कंपनी से टी वी की कीमत
अदा करने की मांग की । पेकर कंपनी ने बीमा
कंपनी से संपर्क किया ओर समान की सारी लिस्ट की जांच की गई । बीमा कंपनी ने बीमा
की प्रीमियम राशी लेते समये टी वी की कीमत 22 हज़ार लगायी थी । रजत को सारी
कार्येवाही मे कुछ समये अवश्ये लगा किन्तु उसे बीमा कंपनी से 22 हज़ार रुपये मिल गए
।
इस मामले मे रजत ने बीमा कराया था तो उसे राशी बीमा कंपनी
से मिल गई ओर उतनी ही राशी मिल गई जितने का बीमा हुआ था ।यहा क्लेम मिलने मे आसानी
होती है क्योकी इस मामले मे पेकर भी मदद करता है । किन्तु यदि बीमा न होता तो आपका दावा पेकर
कंपनी के विरुद्ध होता ओर उसमे उन सब
नियमो के आधार पर ही आपको क्लेम मिलता जो दोनों के बीच तय होते हे ।जैसे –आपको यह बताना होगा की किस प्रकार का
समान है ,कितनी कीमत का समान है । यदि किसी समान को कोई नुकसान होता है
तो वह समान कितने का है ,उसकी कीमत लगाने मे कठिनाई हो सकती
है ।किन्तु पेकर को आपके नुकसान की भरपाई करनी होती है ।
कई बार पेकर कंपनी खुद भी अपने समान के बीमा कराते है जिससे
नुकसान होने पर मुआवजा बीमा कंपनी करे ,उसे खुद न करना पड़े।
ट्रास्पोर्टर के विरुद्ध आप कई मामलो मे उपभोक्ता अदालत मे
शिकायत कर सकते है,जैसे –
1.
समान का क्षतिग्रस्त हो जाना ।
2.
समान का खो जाना या चोरी /डाका पड़ जाना-इसे सुरक्षा व्यवस्था
मे कमी माना जाएगा ।
3.
समान का नियत अवधी से देर से पहुचना ।
4.
आपकी अनुमति के बिना आपका समान किसी अनय एजन्सि के सुपुर्द
कर देना ।
5.
आपकी अनुमति के बिना रास्ते मे समान किसी गोदाम मे रखवा
देना ।
6.
समान की सुपुर्दगी किसी अपरिचित व्यक्ती को कर देना या बिना
दस्तावेजो के सोंप देना ।
7.
समान गलत स्थान पर पहुंचा देना ।
8.
समान की समुचित रसीद देने से इंकार केरना ।
9.
अपनी एजन्सि के बारे मे गलत सूचना देना ।
उपर बताए अधिकारो के साथ उपभोक्ता को भी सावधानी बरतने की
आवश्यकता होती है –
·
अपने समान की पूरी सूची दे ।
·
जहा तक संभव हो ,समान की लगभग कीमत का प्रमाण रखे ,वह खरीद की रसीद आदि हो सकती है ।
·
पेकर के नियमो शर्तो को अवश्ये जान ले ।
·
बीमा करना आपके हित
मे होता है ,पता रखे की पेकर का ट्रक बीमित है या नहीं ।
·
नाज़ुक समान के बारे मे बताए ताकि उसकी संभाल उसी तरह की जा
सके ।
·
कोई कीमती गहने या पैसे आदी समान के साथ न रखे ।
·
कोई विस्फोटक या नुकसान देने वाली वस्तु ट्रक मे ने लादे ।
प्रेम
लता
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